Friday, October 18, 2024
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पंजाब सरकार व पीएसईआरसी ने शुरू की औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ओटीसी योजना

बकाया बिलों की अदायगी से सरकार को मिलेगा राजस्व, खत्म होंगे अदालती मामले
चंडीगढ़। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना शुरू किए जाने का पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। पीएचडीसीसीआई के पंजाब स्टेट चैप्टर के चेयरमैन आरएस सचदेवा ने सप्लाई कोड-2014 के रेगुलेशन 47 के तहत जारी आदेश के बाद कहा कि यह ओटीएस योजना पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा कमर्शियल सर्कुलर जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि पीएचडीसीसीआई ने 31 जुलाई 2024 को एक ज्ञापन देकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की थी और योजना के लाभों पर प्रकाश डाला था। उन्होंने अधिकारियों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया और माना कि यह पहल पंजाब के आर्थिक पुनरोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक उद्योग और पीएसपीसीएल के बीच मुकदमेबाजी के मामले समाप्त हो जाएंगे और उद्योग को अब राहत मिलेगी। पीएचडीसीसीआई पंजाब चेप्टर के को-चेयर करण गिल्होत्रा ने पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पीएसईआरसी) के हालिया आदेश पर कहा कि वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना चूककर्ता उपभोक्ताओं को अपने बकाए का निपटान करने का अवसर प्रदान करती है, जो बदले में, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के लिए बकाया राशि की वसूली को बढ़ाएगा। को-चेयर संजीव सिंह सेठी ने कहा कि यह बिल भरने से चूके उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें एक संरचित योजना के माध्यम से अपने बकाया बकाए का भुगतान करने की अनुमति देता है। पीएचडीसीसीआई के क्षेत्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा समिति के संयोजक पर्व अरोड़ा ने कहा कि अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाकर और अधिक पारदर्शी और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं को काफी लाभान्वित करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएचडीसीसीआई ने उद्योग की आवाज के रूप में कार्य करते हुए पहले एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के आदेश में उल्लिखित प्रावधानों के समान एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

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